कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधा किलो स्मैक (Half KG Smack) के साथ पकड़े गए तस्कर (Smack smuggler) को 14 साल कैद (14 Years Jail Sentence) की सजा सुनाई गई है. जिला न्यायालय (District Courts Gwalior) की एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) ने तस्करी (Smuggling) करने वाले आरोपी सफी मोहम्मद (Accused Safi Mohammad) को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान 12 साक्ष की गवाही और तमाम सबूत के आधार पर विशेष लोक अभियोजक एनसीबी धर्मेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा यह सजा दिलवाई गई.

दरअसल तस्करी से जुड़ा यह मामला 4 नवंबर 2021 का है. क्राइम ब्रांच को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि दीनदयाल मॉल के पास बस स्टैंड पर एक व्यक्ति स्मेक की बड़ी खेप लेकर ग्वालियर आ रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने दल बनाकर मौके पर दबिश दी थी. पुलिस ने जिस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसने अपना नाम सफी मोहम्मद निवासी मंदसौर बताया. तलाशी लेने पर उससे आधा किलो स्मैक बरामद हुई थी. जिसकी बाजरू कीमत लगभग 50 लख रुपए थी.

इन्हें भी बनाया गया आरोपी

स्मैक की इतनी बड़ी मात्रा में जपती को देखते हुए पुलिस मुख्यालय नारकोटिक शाखा ने इस मामले की विवेचना एनसीबी इंदौर को सौंपी थी. इस दौरान एनसीबी की जांच में सामने आया कि अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल की भी स्मैक की खरीद फरोख्त में संलिप्ता है, ऐसे में इन्हें भी आरोपी बनाया गया.

14 साल कैद और 1 लाख का जुर्माना

इसके बाद 29 अप्रैल 2022 को आरोपी शफी मोहम्मद और अयूब हुसैन के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हुआ. इस दौरान 12 गवाहों के बयान न्यायालय के सामने हुए. लिहाजा सुनवाई के दौरान अब न्यायालय ने आरोपी सफी मोहम्मद को दोषी पाते हुए 14 साल का कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी सफी मोहम्मद घटना के समय से ही केंद्रीय कारागार ग्वालियर में न्यायिक गिरफ्तारी में है. वहीं अयूब की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन न्यायालय में पेश किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए स्थाई गिरफ्तार वारंट जारी किया है.

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