शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में कॉलेज संचालकों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कॉलेज संचालकों ने जांच रोकने के लिए एससी में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। एचसी के निर्देश के खिलाफ नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट गए थे। कॉलेज संचालकों ने सीबीआई जांच को रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी, आज एससी ने सुनवाई करते हुए जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
100 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की चल रही है सीबीआई जांच
बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के 100 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों सीबीआई जांच की चल रही है। सभी पर नियमों को ताक पर रखकर मान्यता लेने का आरोप है। सीबीआई ने आज शिकायतकर्ता को दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है।इधर, फर्जीवाड़े के कारण नर्सिंग की परीक्षाएं स्थगित है। करीब एक लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पिछले 3 साल से नर्सिंग कॉलेजों में एग्जाम नहीं हुई हैं। स्टूडेंट्स तीन साल से एक ही कक्षा में है।
MP में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार: हाईकोर्ट ने कहा- मामला गंभीर है, राहत नहीं दी जा सकती
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