मुकेश सेन, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक राहुल लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दे दिया है। निर्वाचन शून्य किए जाने के खिलाफ राहुल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने राहुल सिंह को सशर्त स्टे दिया है।

बता दें कि खरगापुर की पूर्व कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां आज राहुल लोधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त स्टे दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट के सशर्त स्टे के मुताबिक, राहुल सिंह लोधी को विधानसभा में होने वाली किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी विधायक वोट नहीं कर पाएंगे।

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