अमृतांशी जोशी, भोपाल। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के नगरीय निकायों में अब मकानों भवनों में अवैध निर्माण करना मुश्किल होगा। इस मामले को लेकर नगरीय प्रशासन कमिश्नर की सख़्ती देखने को मिल रही है। पहले स्तर पर अब मॉनिटरिंग करना जरूरी होगा, साथ ही निर्माणाधीन बहुमंजिला और ऊंचे भवनों को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए हैं। 20 सितंबर तक इसके लिए समय सीमा होगी साथ ही फिर रिपोर्ट नगरीय प्रशासन संचालनालय को भेजना जरूरी होगा।
हर महीने की सात तारीख को पिछले महीने की कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने की भी निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित फॉर्मेट में संचालनालय को देनी होगी।नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद भवन निर्माण के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान की जाती है जिसके सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह भवन निर्माण पूरा होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र और भवन के अधिभोग की अनुमति लेना भी जरूरी है।
कमिशनर ने अधिकारियों को कहा कि अक्सर ऐसा देखने में आया है कि कई भवन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण हुए हैं जिसमें कई दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। इसलिए अब नगरीय प्रशासन ऐसे भवनों को लेकर सख़्त है और अब हर स्तर पर तेजी से जांच की जाएगी। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के सभी प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
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