अभिषेक अवस्थी, गंजबासौदा (विदिशा)। मध्य प्रदेश के विदिशा (Vidisha) जिले के गंजबासौदा थाना क्षेत्र से राष्ट्रीय पक्षी मोर (national bird peacock) का शिकार करने का मामला आया है। इस मामले में वन विभाग ने दो शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर वन विभाग की टीम मौका मुआयना करने में जुट गई है। साथ ही डाॅक्टर्स की टीम भी जांच पड़ताल में लगी हुई है।

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इस मामले में एसडीओ सौरभ काबरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरखेड़ा के जंगलों में मोर का शिकार कर परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर लटेरी वन विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर दो शिकारियों को पकड़ा। पकड़े गए शिकारियों ने अपना नाम नावेद और अग्रेश बताया है। इसके कब्जे से एक मृत मोर, बाइक और चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपियों के अपराधिक रिकाॅर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।

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बता दें कि, व‌र्ल्ड लाइफ अधिनियम 1972 की एक्ट 9/25 के तहत मोर का शिकार करना प्रतिबंधित है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले को न्यूनतम तीन साल और अधिकतम सात साल कारवास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड भी लिए जाते है। इसके बाद भी वनांचलों में मोर का शिकार धड़ल्ले से किया जा रहा है।

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