संदीप शर्मा, विदिशा। मध्यप्रदेश के विदिशा जिले (Vidisha) में बाल विवाह (child marriage) का मामला सामने आया है। इसकी सूचना मिलने पर चाइल्डलाइन और महिला बाल विकास विभाग (Childline and Women Child Development Department) ने शादी रुकवा दी। युवक की उम्र 20 साल और युवती की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। युवती के परिजनों ने बाल समिति को लिखित रूप में आवेदन दिया कि बालिग होने तक युवती का विवाह नहीं किया जाएगा। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के ढलकपुरा में पंजाबी समाज के युवक और किशोरी का विवाह होने की सूचना चाइल्डलाइन और महिला और बाल विकास विभाग को दी गई। मौके पर पहुंकर पुलिस और अधिकारियों ने विवाह को रुकवाया। जिसके बाद किशोरी के तमाम दस्तावेज मांगे गए, लेकिन परिजन बालिग होने का कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाए।

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इसके बाद परिवार ने चाइल्डलाइन और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समझाइश के बाद विवाह न करने की सहमति जताई। हालांकि इसके बाद चाइल्डलाइन के सदस्य किशोरी को बाल समिति के सामने प्रस्तुत करने ले गए। फिलहाल बाल विवाह रुकवा दिया गया है।

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