रोहित कश्यप, मुंगेली। त्योहारी सीजन से पहले मुंगेली जिला प्रशासन ने मिलावटी मिठाइयों और दूध उत्पादों पर को बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने कई दूकानों से सैंपल एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। साथ ही अमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर 4 दूकानों पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

बता दें कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने एसडीएम पार्वती पटेल के मार्गदर्शन में वैष्णव मिष्ठान्न भंडार, विष्णु होटल (पड़ाव चौक), श्रीराम होटल एंड स्वीट्स, चंद्रशिखा होटल (दाउपारा), जोधपुरी स्वीट्स (बालानी चौक) और जायसवाल खोवा भंडार (फास्टरपुर) सहित कई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

सैंपल को जांच के लिए भेजा गया प्रयोगशाला

निरीक्षण के दौरान खोवा, मिल्क केक, पनीर, कुंदा, लूज छेना रसगुल्ला, पेड़ा और इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल जैसे उत्पादों के सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए हैं। टीम ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री अखबार में लपेटकर न परोसें, सामग्री ढककर रखें, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करें और रसोई में ग्लव्स व हेड कैप का उपयोग सुनिश्चित करें।

अमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर लगाया 1-1 लाख रुपये का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्पा खाखा ने बताया कि पूर्व के निरीक्षणों में अमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर न्यू साहू जलपान गृह (चंद्रखुरी), शिव बाबा श्याम फैमिली ढाबा (सरगांव), संगी रेस्टोरेंट (पथरिया) और मारुति किराना एवं जनरल स्टोर्स (पथरिया) पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि त्योहारों में मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं गुणवत्ता अवश्य जांचें। केवल प्रमाणित व स्वच्छ प्रतिष्ठानों से ही खरीदारी करें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके। यह सघन निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H