बिलासपुर. हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के द्वारा टैंकरों से पानी सप्लाई बंद कर वापस नल द्वारा पानी सप्लाई करने की मांग को मानने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नगर निगम टैंकर से पानी सप्लाई कर लोगों पर एहसान नहीं कर रहा है. टैंकर से पानी सप्लाई जारी रहेगी.
रायपुर नगर निगम द्वारा एक मई को प्रदूषित पानी पिलाया जाने और पीलिया फैलने के बाद नहरपारा क्षेत्र में नल से सप्लाई हो रहे पानी का सेम्पल लिया था. जिसकी जांच रिपोर्ट आज नगर निगम द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि पानी में ईकोलाई नहीं पाया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण मंडल को नल तथा टैंकर दोनों के पानी की जांच करा कर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.
आज की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने नहरपारा क्षेत्र मैं टैंकरों से पानी सप्लाई बंद कर नलों से दोबारा पीने का पानी प्रदाय करने की मांग कोर्ट से की थी. जिस पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा एवं जस्टिस आरपी शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि टैंकर द्वारा पानी सप्लाई करके निगम नागरिकों पर कोई एहसान नहीं कर रहा है. निगम टैंकर से पानी सप्लाई जारी रखें. इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को राखी गई है.