बिलासपुर। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित सिटी सेंटर के निर्माण में अनियमितता को लेकर लगी याचिका पर बिलासपुर नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है. जवाब में नगर निगम ने सिटी सेंटर के निर्माण को अवैध बताया है.
नगर निगम ने अपने जवाब में बताया है कि सिटी सेंटर के निर्माण में नियम कायदों का पालन नहीं किया गया. निगम अधिकारियों ने न्यायालय को बताया कि सिटी सेंटर का सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण है.
निरीक्षण करने पहुंचे थे चीफ जस्टिस
इस मामले में खास बात ये है कि इस विवाद की जमीनी सचाई जानने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधकृष्णन ने तीन माह पहले स्थल का निरीक्षण किया था. यह पहला मौका रहा होगा जब एक जस्टिस मामले की सत्यता जानने के लिए मौके पर पहुंचे थे.
इधर नगर निगम के हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के बाद याचिकाकर्ता विनय सलुजा को न्याय की उम्मीद जगी है. विनय सलुजा का आरोप है कि सिटी सेंटर के संचालकों ने इसकी जमीन पर भी अवैध कब्जा कर रखा है और इसी मामले में सलुजा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.