न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने गुलाब सिंह राठौर पुत्र स्व. जयराम निवासी ग्राम सेंदुरी को अपने पिता की लाठी डंडे से पीट कर हत्या के आरोप में दो धाराओं में आजीवन कारावास व 4 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है।

जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने बताया कि 04 नवंबर 2020 को आरोपित गुलाब सिंह अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाए जाने पर पुलिस द्वारा पूछताछ पर वह हिचकिचाने लगा। संदेह होने पर सख्ती से पूछताछ पर गुलाब ने बताया कि उसने 27 अक्टूबर 2020 की रात पिता को गुस्से में आकर बांस की लाठी से कई प्रहार किये जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात छोटे भाई पंकज राठौर के साथ मिलकर बोरी में मृतक जयराम के शव को भरकर घर के पीछे जंगल में फेंक दिया। अन्वेषण के दौरान आरोपी के द्वारा बताए स्थान पर झाडियों में बोरी में लाश बरामद कर अपराध में प्रयुक्त लाठी बोरी, खून आलूदा मिट्टी आदि अन्य सामग्री जप्त कर जांच हेतु एफएसएल सागर भिजवाया गया।

मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपये प्रतिकर दिलाने का आदेश

न्यायालय ने विचारण के दौरान साक्ष्य छुपाने के संबंध में पंकज राठौर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करते हुए आरोपित गुलाब सिंह को हत्या सहित साक्ष्य छुपाने के आरोप को प्रमाणित पाते हुए 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदण्ड तथा साक्ष्य छुपाने के लिए धारा 201 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। वहीं न्यायालय ने मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपये प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश देते हुए निर्णय में यह टीप अंकित करते हुए कहा कि इस प्रकरण में रक्षक ही भक्षक बना है और शिकायतकर्ता ही आरोपी निकला है। इस कारण से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से पीड़िता एवं समाज को न्याय मिला है।

Highcourt
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