रायपुर। राजधानी रायपुर में करीब दो साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर नॉर्थ जोन पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मृतिका के नाखूनों में मिले Biological Traces की DNA प्रोफाइलिंग कराई गई थी। बाद में संदिग्धों के DNA सैंपल का सुरक्षित DNA प्रोफाइल से वैज्ञानिक मिलान कराया गया, जिसमें तीनों आरोपियों का DNA मैच होना सामने आया। इस मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले और DCP North Zone दीपमाला कश्यप ने किया।

यह पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है, जहां 21 अगस्त 2024 को लता साहू (40) की हत्या हुई थी। उस समय आरोपी अज्ञात थे। पुलिस ने घटना की विवेचना के दौरान मृतिका के हाथों के नाखूनों से मिले Biological Traces को सुरक्षित कराया और उसका DNA प्रोफाइल तैयार कराया था।

DNA मिलान से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

वर्ष 2026 में मामले की विवेचना के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद उनके DNA सैंपल लिए गए। पुलिस के अनुसार, पूर्व में सुरक्षित DNA प्रोफाइल से वैज्ञानिक मिलान कराने पर तीनों आरोपियों का DNA मृतिका के नाखूनों से प्राप्त Biological Traces से मैच होना सामने आया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान शुरुआत में आरोपियों ने घटना के संबंध में अलग-अलग बातें बताईं, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लगातार पूछताछ के बाद घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।

शराब को लेकर विवाद, आपसी संघर्ष के बाद हुई हत्या

आरोपियों के कथन के अनुसार, 21 अगस्त 2024 को तीनों लता साहू के घर पर शराब पी रहे थे। शराब समाप्त होने के बाद दोबारा शराब मांगने को लेकर विवाद और झूमाझटकी होने लगी। इसी दौरान राजू मंडल ने लता साहू का गला दबाया, जबकि मनहरण सारंग ने उसके दोनों हाथ और राजेश पाल उर्फ चोटी ने दोनों पैर पकड़ रखे थे। संघर्ष के दौरान लता साहू ने बचने के लिए आरोपियों को नोचने का प्रयास किया, जिसके चलते उसके नाखूनों में आरोपियों के Biological Traces आने की बात सामने आई। बाद में इनका DNA प्रोफाइलिंग कराया गया।

कुछ समय बाद लता साहू की छटपटाहट बंद हो गई। इसके बाद तीनों आरोपी घर में रखी नगदी, साड़ी और बाजारू पायल लेकर पीछे की दीवार से निकलकर फरार हो गए। नगदी आपस में बांट ली गई, जबकि साड़ी और पायल मनहरण सारंग के पास रखे जाने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस द्वारा आरोपियों के बताए अनुसार घटना से संबंधित वस्तुओं एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी

पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है-

  1. मनहरण सारंग, पिता ईंतवारी सारंग (33 वर्ष) निवासी प्रेमनगर, रावांभाठा।
  2. राजेश पाल उर्फ चोटी उर्फ राजू, पिता गोविन्द्र पाल (31 वर्ष) निवासी हीरालाल वार्ड, नवागांव, जिला मुंगेली।
  3. राजू मंडल उर्फ बंगाली, पिता विजय मंडल ( 35 वर्ष) वर्तमान निवासी रावणभाठा, रायपुर।

आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस के अनुसार, राजू मंडल उर्फ बंगाली के खिलाफ पहले से दो चोरी और एक हत्या के अपराध दर्ज हैं। वर्तमान हत्या का मामला उसके खिलाफ दर्ज चौथा अपराध है। वहीं, मनहरण सारंग के खिलाफ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और अवैध वसूली का अपराध दर्ज होने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में सामने आई है।

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