चंडीगढ़. पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के साथ 10.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। आरोपी गगनदीप सिंह, जो वर्तमान में दुबई में है, ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने गगनदीप को अगले मंगलवार तक भारत लौटने और अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया, जिसके बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।

मामला 2019 का है, जब गगनदीप सिंह ने डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को अधिक मुनाफे का लालच देकर 10.5 करोड़ रुपये की संपत्ति में निवेश करवाया। नवजोत कौर ने कई बार पैसे वापस मांगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद, पिछले साल अमृतसर में गगनदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद वह विदेश भाग गया और उसने दुबई से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने गंभीर मामले में विदेश से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। अदालत ने गगनदीप को पहले भारत लौटने और पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया और गगनदीप को अगले मंगलवार तक पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। इस मामले ने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर ध्यान खींचा है, खासकर जब पीड़ित उच्च प्रोफाइल व्यक्ति हों। यह मामला न केवल नवजोत कौर सिद्धू के लिए, बल्कि निवेशकों के लिए भी सतर्कता का संदेश देता है। गगनदीप की वापसी के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।