रांची। झारखंड हाई कोर्ट परिसर में अब आम लोगों को इनर पार्किंग में वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और परिसर में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए पार्किंग के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक, हाई कोर्ट के ब्लॉक नंबर-एक की आंतरिक पार्किंग में केवल अधिवक्ता और हाई कोर्ट के कर्मचारी ही अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। आम आगंतुकों को निर्धारित बाहरी पार्किंग स्थल का इस्तेमाल करना होगा।
झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने इस नई व्यवस्था को फिलहाल ट्रायल के आधार पर लागू किया है। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, उपलब्ध स्थान का बेहतर इस्तेमाल करने और परिसर में बेतरतीब वाहन पार्किंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

