दिल्ली। सरकार नए साल से ई-इनवॉइस प्रणाली में अमूलचूल बदलाव करने जा रही है। अब 1 जनवरी, 2021 से सौ करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस लेन देन पर ई-इनवॉइस अनिवार्य हो जाएगा।
दरअसल, सरकार बिजनेस जगत में कर चोरी खत्म करने और करों में पारदर्शिता लाने के मकसद से लगातार सुधार कानून और नियम लागू कर रही है। ये नियम भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस बारे में बताते हुए वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि, ई-इनवॉइसिंग प्रणाली वर्तमान में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे, लघु एवं मझोले कारोबारियों के लिए काफी लाभप्रद होगी।
सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि 1 अप्रैल, 2021 से सभी करदाताओं के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा। जीएसटी कानून के तहत ऐसे लेनदेन के लिए 1 अक्तूबर से 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस जरूरी किया गया है। यह फिजिकल इनवॉइस की जगह लेगा और जल्द ई-वे बिल प्रणाली को हटा देगा।