नई दिल्ली.  भ्रष्टाचार (Corruption) रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने नई व्यवस्था शुरू की है. अब आरपीएफ के जवान (RPF Jawan) ट्रैवलिंग से पहले लिखित में यह जानकारी देंगे कि उनकी जेब में कितनी नकदी है. नई व्यवस्था के तहत स्टेशन या ग्राउंड ड्यूटी पर तैनात जवान को 750 और ट्रेनों में एस्कॉर्ट ड्यूटी के दौरान 2000 रुपए से अधिक कैश नहीं रखना होगा.

आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि पिछले दिनों आरपीएफ जवानों द्वारा ही टिकट दलाली में संलिप्त होने की शिकायत मिली थी. इसके बाद डीजी द्वारा यह निर्णय लिया गया.

सिपाही भ्रष्टाचार में फंसे तो इंचार्ज पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई

अगर आरपीएफ आईजी या इंटेलिजेंस टीम द्वारा रजिस्टर या जवान की जांच की जाती है और इसमें कोई भी गड़बड़ी मिलती है, तो संबंधित जवान और कई बार अनियमितता पाए जाने पर उसके इंचार्ज के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कार्य स्थलों के आसपास बनी चाय की दुकानों)/थड़ियों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी. गौरतलब है कि ये देश में किसी भी फोर्स में पहली बार किया गया है कि जब जवानों को ड्यूटी ज्वाईन करने से पहले अपना प्राइवेट कैश घोषित करना पड़ेगा.

दलाली की शिकायतों पर रेलवे ने सख्ती की

आरपीएफ के आईजी स्तर के अधिकारी का कहना है कि जवान सबसे अधिक भीड़भाड़ और पब्लिक डीलिंग वाले स्थानों पर होते हैं. बुकिंग, पार्सल, रिजर्वेशन, वर्कशॉप और सीएंडडब्ल्यू साइडिंग गेट, टेंडर सेल, सेंट्रल स्टोर्स, स्पेशल रेड और सील चेकिंग ड्यूटी करते हैं. ऐसे में अगर उनके द्वारा किसी भी लालच में आकर पैसों का लेनदेन किया भी जाता है, तो इसका पता लगाना मुश्किल है. इसलिए तुरंत प्रभाव से सभी थानों/पोस्ट पर एक रजिस्टर बनाया जाएगा. इसमें जवान ड्यूटी ज्वाईन करने से पहले अपनी जेब में रखी निजी नगद राशि को अंकित करेंगे. स्टेशन या ग्राउंड ड्यूटी पर तैनात जवान को 750 और ट्रेनों में एस्कॉर्ट ड्यूटी के दौरान 2000 रुपए से अधिक कैश होने पर भ्रष्टाचार के आरोपी माने जाएंगे.