दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने जा रही है. कल इस मामले में ED दिल्ली सीएम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है. पहली बार यह होगा, जब अरविंद केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर दाखिल होगा.

ED अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है. ईडी का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है. सुप्रीम कोर्ट कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई कर सकता है.  

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान उनके वकील से पूछा था कि केजरीवाल ने 9 बार समन को उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, ‘जब CBI ने बुलाया तो वह गए. अरविंद केजरीवाल ने ED के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया. लेकिन ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसलिए हमने गिरफ्तार किया. ED दफ्तर न जाना उनका अधिकार है. यह गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता. ED ने गिरफ्तारी से पहले PMLA की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया. संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था.’

ED ने कोर्ट में क्या कहा था?

ED ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल को जांच में सहयोग करने के सिलसिले में पूछताछ के लिए 9 बार समन जारी किए गए. 9 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश न होकर पूछताछ से बच रहे थे. ED ने कहा था कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों ने करीब 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले और नष्ट कर किये गए. अपने जवाब में ED ने केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा , जिनमें आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है.

21 मार्च से जेल में हैं केजरीवाल

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ED ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे. ED आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे.