Nexa Evergreen Fraud Case Copy मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 34.91 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ED के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की। जांच के अनुसार, नेक्सा एवरग्रीन समूह ने 2019 से 2023 के बीच निवेशकों से करीब 2,676 करोड़ रुपये जुटाए। समूह के सॉफ्टवेयर डेटा के मुताबिक, 47,664 निवेशकों को उनकी लगाई गई रकम से कम पैसा मिला और कुल 932.54 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज हुआ।

60 सप्ताह तक 3% साप्ताहिक रिटर्न का दिया था वादा
ED ने राजस्थान पुलिस की ओर से दर्ज कई FIR और दाखिल चार्जशीट के आधार पर धनशोधन की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपियों ने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में जमीन के विकास और प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। निवेशकों को 60 सप्ताह तक हर सप्ताह 3% सुनिश्चित रिटर्न या प्लॉट आवंटित करने का वादा किया गया। इस तरह लोगों को रकम लगाने के लिए प्रेरित किया गया।
रेफरल योजना के जरिए नए निवेशकों को जोड़ने का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, निवेशकों को जोड़ने के लिए बहुस्तरीय रेफरल योजना भी चलाई गई। इसके तहत नए निवेशक लाने पर अतिरिक्त कमीशन और लैपटॉप, मोटरसाइकिल तथा कार जैसे पुरस्कार देने का प्रावधान था। यह योजना जनवरी 2023 तक जारी रही। इसके बाद साप्ताहिक भुगतान अचानक रोक दिए गए। वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और कार्यालय भी बंद कर दिए गए।
रणवीर और सुभाष चंद्र पर नेटवर्क चलाने का आरोप
ED की जांच में रणवीर सिंह उर्फ रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया के नाम सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार, दोनों ने सहयोगियों के साथ मिलकर कथित निवेश धोखाधड़ी के संचालन पर नियंत्रण रखा।
जांच में आरोप है कि निवेशकों और सहयोगियों के नाम पर कंपनियों, LLP, साझेदारी फर्मों और स्वामित्व वाली फर्मों का नेटवर्क बनाया गया। इन संस्थाओं के जरिए निवेशकों से रकम जुटाने, बैंक खातों के बीच पैसे स्थानांतरित करने और पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया। ED का आरोप है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल अपराध से प्राप्त धन के वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाने के लिए किया गया।
गुजरात से गोवा तक 69 अचल संपत्तियां कुर्क
ED की ताजा कार्रवाई में करीब 29.37 करोड़ रुपये मूल्य की 69 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलेरा और धांधुका में जमीन और आवासीय भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा अहमदाबाद और सीकर में आवासीय फ्लैट, सीकर में एक भूखंड और गोवा के कलंगुट स्थित शाइनिंग सैंड बीच रिसॉर्ट में 45% हिस्सेदारी भी कुर्क की गई है। ये संपत्तियां नेक्सा एवरग्रीन नेटवर्क से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बताई गई हैं।
26 बैंक खातों और सावधि जमा में 5.54 करोड़ रुपये भी अटैच
अचल संपत्तियों के अलावा, नेक्सा एवरग्रीन से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के नाम पर मौजूद 26 बैंक खातों और सावधि जमा में रखे 5.54 करोड़ रुपये की शेष राशि भी अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। इन संस्थाओं में नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, नेक्सजेन एवरग्रीन एनर्जी LLP, क्रिस्टल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स LLP, कैम्ब्रिज बिल्डर्स LLP और श्री शारदा नाथ इंफ्रा LLP शामिल हैं। ED के मुताबिक, संपत्तियों की कुर्की का उद्देश्य कथित अपराध से प्राप्त धन को दूसरे लोगों के नाम स्थानांतरित होने से रोकना है।
जून 2025 में 25 ठिकानों पर हुई थी तलाशी
इस मामले में ED इससे पहले जून 2025 में भी कार्रवाई कर चुकी है। उस दौरान PMLA की धारा 17 के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और अहमदाबाद में 25 परिसरों की तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान 2.05 करोड़ रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। इसके अलावा नेक्सा समूह की विभिन्न संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों तथा क्रिप्टो खातों में करीब 15.31 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज की गई थी।
सुभाष चंद्र जयपुर केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में
ED के मुताबिक, सुभाष चंद्र को 10 अगस्त 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जयपुर केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ताजा कुर्की के बाद मामले में कुर्क और जब्त संपत्तियों, नकदी तथा बैंक और क्रिप्टो खातों की शेष राशि का कुल मूल्य करीब 52 करोड़ रुपये बताया गया है। ED ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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