बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने रिहायशी इलाकों में फेब्रिकेशन फैक्ट्रियों नहीं होने का आदेश जारी किया है. फेब्रिकेशन फैक्ट्रियों के कारण हो रहे ध्वनि प्रदूषण की वजह उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश की कॉपी प्रदेश भर के नगर निगमों व निकायों को भेजने का आदेश दिया है.

रायपुर के रिहायशी क्षेत्र में नीरज ब्रदर्स एंड फेब्रिकेशन फैक्ट्री संचालित हो रही है. इस पर स्थानीय निवासियों ने नगर निगम में ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की थी. निगम ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की, जिसके खिलाफ फैक्ट्री के संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

फैक्ट्री की याचिका पर शिकायतकर्ताओं में से एक संदीप शुक्ला ने अपने अधिवक्ता री मुखोपाध्याय के माध्यमसे इंटरवेंशन पिटीशन फाइल कर हो रहे ध्वनि प्रदूषण से नुकसान के बारे में कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया. जस्टिस भादुड़ी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश जारी किया है,साथ ही आदेश की कॉपी प्रदेश भर के नगर निगमों व निकायों को भी भेजने को कहा है.