नई दिल्ली। फ्रांस के साथ हुए राफेल विमान सौदे की जांच को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर या फिर जांच की हम जरूरत नहीं समझते हैं. इसके साथ ही राफेल सौदे को लेकर मामला खत्म हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही राफेल विमान सौदे को लेकर कोर्ट की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश करने के मामले में राहुल गांधी को माफ कर दिया है.

इसके पहले 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस के साथ किए गए सरकार से सरकार के डील की सीबीआई से जांच को मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद विमान सौदे को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर फिर जांच की मांग को लेकर 10 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राफेल विमान सौदे को लेकर तमाम शको-सुबह खत्म हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट से राफेल विमान सौदे की जांच से इंकार करने के बाद भाजपा की ओर से प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी से मुद्दे पर माफी मांगने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना वजह कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की थी, जबकि उनके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं था.

वहीं राफेल विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ है कहने वाले राहुल गांधी को भी सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया है. राहुल गांधी ने न्यायालय के फैसले के साथ अपने जुमले से साथ स्थापित करने पर माफी मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने के साथ दोबारा इस तरह की गलती नहीं दोहराने की नसीहद दी.