शिवम मिश्रा, रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शराब दुकान में उड़ रही गाइड लाइन की धज्जियों पर आखिरकार सरकार ने कदम उठाया है. शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें बिना मास्क के ग्राहकों को शराब नहीं देने के साथ कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक की ओर से कार्पोरेशन के तमाम जिला प्रबंधकों को जारी आदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी दुकानों के लिए निर्देशों के पालन के लिए दस हजार रुपए की राशि आबंटित की है. पत्र में दिए गए निर्देश के मुताबिक, शराब दुकानों के सभी कर्मियों के पूरे समय मास्क का उपयोग करने और केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही शराब की बिक्री करना शामिल है.

इसके अलावा प्रत्येक शराब दुकानों में ग्राहक काउन्टर के सामने बेरिकेटिंग करने कहा गया है, साथ ही अधिक बिक्री वाले समय पर ग्राहकों की अधिक भीड़ ना होने देने की बात कही गई है. भीड़ अधिक होने पर उन्हें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने सुरक्षा गार्डों को उक्त अवधि में दुकान में तैनात तक भीड़ को नियंत्रित करने कहा गया है.

इसके अलावा दुकान में आने वाले कर्मी एवं परिवहन कर्मी और सुरक्षाकर्मी के माध्यम से ग्राहकों के पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखने और दुकान खुलने एवं बंद होने पर पर्याप्त सेनेटाईजेशन करने को कहा गया है. वहीं मदिरा दुकान के अंदर एवं बाहर आसपास साफ-सफाई पर ध्यान रखने कहा गया है.

ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खाँसी से ग्रस्त मरीज हो, तो उसे तत्काल भीड से पृथक करने गार्ड को हिदायत देने कहा गया है. वहीं जिला स्तर पर जांच दल गठित कर कोविड से संबंधित निर्देशों के पालन की प्रत्येक दुकान की प्रतिदिन पांच बार निरीक्षण कराने और जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने कहा गया है. जिले का संक्षिप्त प्रतिवेदन रोजाना मुख्यालय को भेजना होगा.