बिलासपुर. देर रात तक बार से शराब परोसने वाले 18 बार संचालको को SSP पारुल माथुर ने नोटिस जारी किया है.समय अवधि पर बार बंद नहीं किये जाने पर बार संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. साथ ही छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का गंभीरता से पालन करने के निर्देश भी दिए गए.

इतना ही नहीं 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा या मादक औषधि बेचना प्रतिबंधित किया गया है. देर रात शराब मिलने की वजह से नाबालिग नशे और अपराधिक घटनाओं में संलिप्त हो रहे हैं. जिसको ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है.

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