पंजाब में लंबे समय से प्रतीक्षित पंजाब पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस संबंध में पंजाब सरकार के पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 20 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए जा सकते हैं।
ये चुनाव लगभग 13,000 ग्राम पंचायतों के लिए होंगे। कुछ समय पहले पंजाब सरकार ने पंचायतों को भंग कर दिया था, जिसके बाद से चुनावों का इंतजार हो रहा था।
राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव
पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पंचायत विभाग राज्य चुनाव आयोग को भेजेगा। इसमें कहा गया है कि 20 अक्टूबर तक पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद, चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम का अंतिम निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा।

चुनाव आयोग जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें नामांकन दाखिल करने से लेकर चुनाव के दिन तक का कार्यक्रम होगा। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग कब अंतिम तारीखों का ऐलान करता है।
राजनीतिक दलों के निशान पर नहीं होंगे चुनाव
दरअसल, पंजाब सरकार ने पंचायत राज कानून में संशोधन किया था, जिसे हाल ही में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दी। इसके बाद यह तय हो गया कि पंचायत चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
- बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का छठा दिन, घोरघट में नाराजगी का माहौल
- पुलिसकर्मी की लापरवाही पर भड़का अदालत का गुस्सा, लगाया 10 हजार रुपए का जुर्माना
- ‘माखन चोर’ शब्द को लेकर शुरू होगा जागरूकता अभियान: अखिलानंद महाराज ने सरकार की पहल का किया समर्थन, कहा- इन नामों का गलत प्रचार करते हैं विधर्मी
- ‘उन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण बोया और देश को बांटा…’, कांग्रेस पर भड़के BJP विधायक राजेश्वर सिंह, कहा- उनका एजेंडा सिर्फ़ मुस्लिम वोट बैंक
- शराब घोटाला मामला : पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित