रायपुर। राज्य शासन ने नवम्बर और दिसम्बर माह का चावल एक साथ देने का आदेश जारी किया गया है. प्रदेश के तमाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से नवम्बर और दिसम्बर माह का चावल एक साथ नवम्बर माह में दिया जाएगा.

खाद्य विभाग की ओर से राज्य के सभी उचित मूल्य की दुकानों से दो माह का चावल वितरण के लिए आवंटन एवं भण्डारण करने के आदेश दिए गए हैं. इसकी जानकारी उचित मूल्य की दुकानों की सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. जारी आदेश में प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानों में चावल महोत्सव का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों एवं संबंधित कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष राशन वितरण कराने को कहा गया है.

खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राशनकार्ड धारी उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से अपने सुविधा के अनुसार नवम्बर और दिसम्बर दो माह का चावल एक साथ अथवा नवम्बर माह का चावल नवम्बर में एक माह का और दिसम्बर माह का चावल दिसम्बर में भी ले सकते हैं.