अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष की आयु घटाने के अध्यादेश को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई है। निकाय चुानव में आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने वाले संशोधित अध्यादेश को सीएम (CM) हाउस भेजा गया था। अब संशोधित अध्यादेश को राजभवन भेजा जाएगा।

संशोधित अध्यादेश में वार्डों की सीमा घटाने और वृद्धि की अवधि छः माह से घटाकर दो महीने किया गया है। सोमवार को अध्यादेश राजभवन जाएगा, वहां से मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी होगी। मंजूरी मिलते ही पार्षद और नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान होगी। फिलहाल अध्यक्ष बनने के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित है।

जबकि पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 साल है। इसके कारण 21 वर्ष की आयु में पार्षद बनने वाला अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब 21 वर्ष के युवा भी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष बन पाएंगे। इसके लिए सरकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी।

बता दें कि प्रदेश में फिलहाल नगरपालिका अध्यक्ष की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए लेकिन परिषद के लिए खड़े होने की उम्र 21 वर्ष है तो इस कारण इस अध्यादेश में संशोधन किया जा रहा है।

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