भुवनेश्वर: ओडिशा में अब ASI जुर्माना नहीं वसूल पाएंगे. STA का कहना है कि ASI जुर्माना नहीं वसूल सकता और न ही ई-चालान जारी कर सकता है. सरकार ने ओडिशा में मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलने और ई-चालान जारी करने की सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई), यातायात की शक्ति वापस ले ली.
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एसटीए की मानें तो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर जुर्माना नहीं वसूल सकते. इसके अलावा, ओडिशा एसटीए ने कहा कि ट्रैफिक एएसआई न तो जुर्माना वसूल कर सकते हैं, न ही ई-चालान जारी कर सकते हैं और न ही ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सकते हैं.
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नए नियम ओडिशा एसटीए द्वारा लागू किए गए थे. जिसमें कहा गया था कि एएसआई नियमित आरोपों के बाद जुर्माना नहीं वसूल सकता है. बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइकर्स से अवैध रूप से जुर्माना वसूल रहे थे. जिसके बाद सभी क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि एसटीए अपने पिछले आदेश को वापस ले लेगा. जिसने यातायात पुलिस को जुर्माना वसूलने में सक्षम बनाया था.
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर को एसटीए ने निर्देश दिया था कि ट्रैफिक एएसआई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना काट सकते हैं और ई-चालान जारी कर सकते हैं.
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