दिल्ली पुलिस(Delhi Police) से लाइसेंस जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है. अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार(Delhi Government) या संबंधित संस्था द्वारा जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने कहा कि इस निर्णय से व्यापारियों को लाभ होगा और उन्हें इसके लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी व्यक्त की है कि दिल्ली के नागरिकों को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है. आज उपराज्यपाल के अनुरोध पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस निर्णय के तहत, धारा 28 के तहत दिल्ली पुलिस को स्विमिंग पूल, रेस्तरां, होटल, मोटल और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र जारी करने की अनुमति अब हटा दी गई है.
सीएम ने बताया कि अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया केवल सरकार या संबंधित संस्था द्वारा ही पूरी की जाएगी, जिससे पुलिस को अपनी सुरक्षा संबंधी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इतनी जल्दी यह निर्णय लिया. इससे व्यापारियों को जो समस्याएं होती थीं, वे समाप्त हो गई हैं. यह दिल्ली की जनता के वोट की ताकत का परिणाम है, जिसके चलते ये महत्वपूर्ण फैसले संभव हो रहे हैं. डबल इंजन सरकार इस दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है.
रेखा गुप्ता ने बताया कि पहले लाइसेंस की प्रक्रिया में होने वाली देरी से लोग काफी परेशान होते थे. आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि केवल दूसरों को दोष देने में लगे रहे. उनके द्वारा इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया गया. हमारी सरकार ने आते ही इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसे हल करने के लिए कदम उठाए.
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