RC Transfer: अपना व्हीकल बेचना किसी के लिए भी बड़ा फैसला होता है लेकिन उसके बाद सबसे जरूरी काम होता है- नए मालिक को व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर करना. यानी, व्हीकल उनके नाम करना. इसके लिए सबसे सबसे पहले, सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लें. आपको ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और खरीद बिल (Purchase Invoice) की जरूरत पड़ेगी. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप इस काम को कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं. जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.

RC ट्रांसफर प्रक्रिया

भारत में आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है– राज्य के भीतर और राज्य के बाहर. राज्य की सीमाओं के भीतर ही यदि वाहन खरीदा या बेचा गया है, तो ऐसे में राज्य के भीतर ही आरसी ट्रांसफर की जाती है. वहीं अगर दूसरे राज्य में उसे बेचा जाता है, उस समय अंतरराज्यीय आरसी ट्रांसफर की जाती है.

ये हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स

गाड़ी का मालिकाना हक बदलवाने के लिए गाड़ी बेचने वाले और खरीदार को संबंधित आरटीओ में आवेदन करना पड़ता है. आजकल ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है. जिस राज्य में गाड़ी रजिस्टर्ड है अगर वह खरीदार के राज्य से अलग है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (Form 28) की जरूरत पड़ती है. सामान्य परिस्थितियों में ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है.

  • Form 29
  • Form 30
  • Form I
  • गाड़ी की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
  • इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट
  • नियंत्रण में प्रदूषण का प्रमाण पत्र*
  • गाड़ी बेचने वाले और खरीदार का पैन कार्ड या फॉर्म 60
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
  • खरीदार की जन्म तिथि का प्रमाण*
  • एड्रेस प्रूफ*
  • आर.सी. बुक
  • खरीदार की अंडरटेकिंग (वचन)*
  • पासपोर्ट साइज फोटो*
  • टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट*
  • Form II

पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट

नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से इनकार करने वाले पंजीकरण प्राधिकारी का आदेश, या
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना होने पर आरटीओ द्वारा तय किए गए दूसरे दस्तावेज.

कागजात RTO में जमा करें

अगला कदम यह है कि, उस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के पास जाएं जहां आपका वाहन पंजीकृत है. अपने सभी दस्तावेज जमा करें और आरटीओ काउंटर पर आवश्यक शुल्क का भुगतान करें. इसके बाद अधिकारी आपके सभी कागजातों और वाहन के डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे.

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

हालांकि, आजकल इस प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है. इसे सरकार के Parivahan (परिवहन) पोर्टल पर आसानी से पूरा किया जा सकता है. फिर, अपना वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें और “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें. “बुनियादी सेवाएं” विकल्प चुनें और अपने चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें, फिर “वैलिडेट करें Regn_no/Chasi_no” पर क्लिक करें. ओटीपी जेनरेट करें और उसे सही ढंग से दर्ज करें और आगे बढ़ें. इसके बाद, “ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप” चुनें और जरूरी सर्विस डिटेल्स भरें. अपनी बीमा जानकारी अपडेट करें, शुल्क पैनल की समीक्षा करें और दिखाई गई शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें. यदि जरूरी हो तो आपको दस्तावेज अपलोड करने पड़ सकते हैं. और यदि आप पर नियम लागू हो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है. पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, एक रसीद जेनरेट हो जाएगी. और आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ को भेज दिया जाएगा.’

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