दिल्ली. केंद्र सरकार अब दवा कारोबारियों पर नकेल कसने जा रही है। अगर दुकानदार ने एक भी एक्सपायर हो चुकी गोली को बेचा तो फिर पूरे बैच पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही दवा कानून में बदलाव करने जा रही है।
इस बदलाव के बाद एक बैच में बनने वाली लाखों दवाओं की एमआरपी पर जुर्माना लगाया जाएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस प्रावधान को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सेंट्रल ड्रग स्टैण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अंतिम मुहर के लिए इसे स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया है।
नए प्रावधान के मुताबिक अब एक्सपायर के अलावा दवा की क्वालिटी से छेड़छाड़ होने पर भी यह नियम लागू होगा। दवा की क्वालिटी, मिलावटी दवा, टैबलेट अंदर टूटी हो, दवा की बोतल का ढक्कन लीक होने और सॉल्यूशन का रंग बदलने पर भी कंपनी पर जुर्माना लगेगा। 48 पैरामीटर पर दवा की जांच होगी। मौजूदा व्यवस्था में दवा मिलावटी या खराब होने पर ड्रग्स इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर कार्रवाई का प्रावधान है।