रायपुर। राज्य बनने के बाद पहली बार गुमाश्ता और ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए कारोबारियों के साथ ही आम लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है. सबसे ज्यादा परेशान वे कारोबारी हो रहे हैं जिनके यहां एक या दो लोग ही काम करते हैं. रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में कारोबार करने के लिए या कहीं भी दुकान खोलने पर गुमाश्ता की जगह अब श्रम पहचान संख्या की जरूरत होगी. इसे श्रम विभाग जारी करेगा.

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छत्तीसगढ़ दुकान और अधिनियम-2017 लागू होने के बाद गुमाश्ता शब्द खत्म हो गया. साथ ही दुकान का पंजीयन नगर निगम की जगह अब श्रम विभाग करेगा. नए कानून के तहत 10 या उससे ज्यादा संख्या में कर्मचारी होने पर ही श्रम विभाग श्रमिक पंजीयन संख्या जारी करेगा. इस वजह से 10 से कम कर्मचारी संख्या वाले कारोबारियों के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है.

छोटे कारोबारी, दुकानदार एक या दो लोगों की मदद से ही दुकान चलाते हैं. ऐसे में बिना श्रमिक पंजीयन संख्या के वे न तो बैंकों में करंट अकाउंट खोल पा रहे हैं और न ही बैंक वाले उन्हें लोन दे रहे हैं. नया जीएसटी नंबर भी उन्हें नहीं मिल रहा है.

जीवनभर काम आएगा पहचान संख्या

राज्य सरकार की ओर से फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर श्रमिक पहचान संख्या जारी करने का अधिकार श्रम विभाग को दे दिया गया है. अफसरों का कहना है कि श्रमिक पहचान संख्या कारोबार के पूरे जीवनकाल में एक ही बार लेना है. गुमाश्ता और ट्रेड लाइसेंस को समय- समय पर नवीनीकरण कराना पड़ता है.

च्वाइस सेंटर वाले नए नियम से अनभिज्ञ

नई अधिसूचना को लेकर कई नियम स्पष्ट नहीं है. यही वजह है कि नया कानून लागू होने के बाद कारोबारियों और प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को च्वाइस सेंटर वाले लौटा रहे हैं. उनका कहना है कि इसे लेकर कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है. पहचान संख्या के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत है ये भी नहीं पता.

निगम को राजस्व का होगा नुकसान

नए कानून तथा पंजीयन प्रक्रिया से अलग करने के कारण निगम को राजस्व का नुकसान होगा. नगर निगम गुमाश्ता के आवेदन के साथ कारोबारियों से दुकान का पुराना टैक्स जमा करवाता था. निगम के सभी जोन में मिलाकर रोजाना औसतन 15 से 20 आवेदन आते थे. अब निगम को ट्रेड लाइसेंस जारी करने का ही अधिकार रहेगा.

दिक्कतों को जल्द किया जाएगा दूर

श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि पुराना एक्ट खत्म होने के बाद नया अधिनियम लागू किया गया है. अब श्रम विभाग श्रमिक पहचान संख्या जारी करेगा. 10 या उससे अधिक कर्मचारी संख्या वालों को पंजीयन कराना है. कम कर्मचारी वाली दुकानें व स्थापना पर यह लागू नहीं होगा. क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसकी जानकारी मंगवाता हूं.