कुमार इंदर, जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल जारी है। जूडा की हड़ताल पर मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल ( MPMC ) ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल ( MPMC ) ने हड़ताल को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है।
मामले में MPMC ने JUDA को नोटिस दिया है। काउंसिल ने जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल पर स्पष्टीकरण मांगा है। ये नोटिस
प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के 21 पदाधिकारियों को भेजा गया है। MPMC ने JUDA से 10 जून को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त भोपाल के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है।
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MPMC ने जूडा को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें जूडा अपनी 6 सूत्रीय पुरानी मांग को लेकर 31 मई से हड़ताल पर है। जूडा की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और 4 जून को उन्हें अल्टीमेटम देकर 24 घंटे के भीतर काम पर वापस लौटने का आदेश दिया था। काम पर नहीं लौटने पर हाईकोर्ट ने सरकार को जूनियर डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 3500 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया था। जीएमसी भोपाल के 28 जूनियर डॉक्टरों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था और उन्हें हॉस्टल खाली करने के साथ ही बॉण्ड की राशि जो कि 10 से 30 लाख रुपये है भरने के निर्देश दिये गए थे।
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