भुवनेश्वर : बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीज़ल नहीं मिलेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि राज्य में एयर पॉल्यूशन दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या STA ने तेल बेचने वाली कंपनियों को एक लेटर लिखा है। अगर आप पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो आपको पेट्रोल या डीज़ल मिल जाएगा।
यह नियम दिल्ली के बाद ओडिशा में भी लागू होगा। इससे मोटर व्हीकल रूल्स का उल्लंघन करके पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसा जाएगा। STA द्वारा लिखे गए चिट्ठी में साफ कहा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप ऐसी मोटर गाड़ी को तेल नहीं देगा जिसके पास वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसे सभी टोल गेट पर ई-डिटेक्शन सिस्टम में भी शामिल किया गया है, जिसमें प्रदूषण सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन पर जोर दिया गया है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल देने से मना कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
दिल्ली के बाद अब ओडिशा में भी लागू होगा कानून। राज्य में प्रदूषण बढ़ने पर लागू होगा कानून। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर पेनल्टी लगेगी।
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