चंडीगढ़ : पंजाब में कार में पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है. इस संबंध में राज्य के एडीजीपी ट्रैफिक ने सभी एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश में कहा गया है कि वे अपने अधीन ट्रैफिक एजुकेशन सेल के प्रभारियों, पीसीआर प्रमुखों, थानों और चौकियों के प्रभारियों को स्पष्ट करें कि वे वाहनों के चालकों को बताएं कि जब भी वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट लगाकर ही चलाएं और कार में बैठे लोग भी सीट बेल्ट लगाकर ही बैठें.

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी का गनमैन भी ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठता है तो वह भी सीट बेल्ट लगाएगा.


अभी ट्रैफिक पुलिस करेगी लोगों को जागरूक :


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी पुष्टि लुधियाना के एसीपी ट्रैफिक चरनजीव लांबा ने करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक पुलिस लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करेगी. सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को कह दिया गया है कि वे लोगों को इसके लिए जागरूक करें. कुछ समय जागरूकता मुहिम चलाने के बाद सीट बेल्ट न लगाने वालों के चालान काटे जाएंगे.