अमृतसर. शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने श्री हरमंदिर साहिब में अपने ऊपर हुए हमले के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि मामले का आरोपी जेल से बाहर आ गया है।

उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच एनआईए या सीबीआई को सौंपी जाए। यह याचिका वकील अर्शदीप सिंह कलेर और अर्शदीप सिंह चीमा के जरिए दायर की गई है। वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा, सुखबीर सिंह बादल की पैरवी करेंगे। इस मामले की सुनवाई आज होगी।

सेवा के दौरान चली थी गोली

शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल 2 दिसंबर को दरबार साहिब में सेवा कर रहे थे, तभी वहां गोली चली। यह एक हवाई फायर था, जिसे नरायण सिंह चौड़ा ने किया था। चौड़ा खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल रहा है। यह घटना तब हुई जब सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा सुनाई गई सजा के बाद सेवा कर रहे थे। इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद सेवादारों ने आरोपी को पकड़ लिया।


जांच में सामने आया कि चौड़ा लंबे समय से बादल परिवार के खिलाफ था और उन पर सिख पंथ के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाता रहा था। खुफिया एजेंसियों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वह बादल परिवार को निशाना बना सकता है। वह लगभग दस दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था।

जमानत पर बाहर आया चौड़ा

अमृतसर की अदालत ने चौड़ा को जमानत देते हुए कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसके बाद उसे जमानत दे दी गई। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि जमानत के लिए किन शर्तों को लागू किया गया है।