नई दिल्ली. राजधानी में FIR की कॉपी लेने के लिए शिकायतकर्ता को अब थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. स्पीड पोस्ट के जरिये पुलिस घर पर ही FIR की कॉपी भेजेगी.
इसे लेकर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की तरफ से सभी जिला DCP को आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही थाने से भेजी गई प्रत्येक FIR का ब्योरा भी थाने में दर्ज करने को कहा है. पुलिस आयुक्त की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत प्रत्येक शिकायतकर्ता और पीड़ित को FIR की कॉपी मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि लोगों को समय से FIR की कॉपी नहीं मिल रही है. FIR की कॉपी पाने के लिए उन्हें थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं.
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प्रत्येक थाने में रजिस्टर रखा जाएगा पुलिस आयुक्त की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि थाने में दर्ज प्रत्येक FIR की कॉपी 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता या पीड़ित को स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य है. प्रत्येक थाने में रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें इससे संबंधित सभी जानकारी को दर्ज की जाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर रजिस्टर की जांच करने के निर्देश दिए हैं. यदि कहीं कोई खामी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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