नई दिल्ली. अब शायद आपका पासपोर्ट आपके निवास प्रमाण यानि एड्रेस पुफ्र के तौर पर काम ना आए. ऐसा विदेश मंत्रालय के नए आदेश के बाद होगा. विदेश मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें आखिरी पन्ने को प्रिंट ना करने का फैसला किया है. इस पन्ने में पासपोर्ट धारक का पता प्रिंट रहता है.

शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब पासपोर्ट का आखिरी पेज प्रिंट नहीं होगा. इस पेज पर पिता या अभिभावक, माता और पति/पत्नि के नाम के साथ पासपोर्ट धारक का पता लिखा होता है.

मंत्रालय ने पासपोर्ट का रंग बदलने का फैसला किया है. मंत्रालय के मुताबिक इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानि ईसीआर स्थित वाले पासपोर्ट धारकों को नीले की जगह नारंगी रंग के जैकेट वाला पासपोर्ट और गैर ईसीआर स्थित वाले लोगों को नीले रंग का पासपोर्ट मिलेगा.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि बदलाव का ये फैसला  विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद किया गया है. इनमें इस बात की समीक्षा शामिल थी कि क्या मां/बच्चे ने इस बात पर जोर दिया है कि पासपोर्ट में पिता के नाम का उल्लेख नहीं हो. साथ ही इसमें एकल अभिभावक के बच्चे और गोद लिए गए बच्चे से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे. मौजूदा पासपोर्ट की मियाद पासपोर्ट पुस्तिका पर अंकित तिथि तक बनी रहेगी.

आपको यह बता दे अभी तीन तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं. सरकारी अधिकारियों को सफेद रंग का पासपोर्ट, डिप्लोमैट्स के लिए लाल रंग और बाकी सभी के लिए नीले रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं.

सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि भारत के प्रवासी मजदूरों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि ये कदम बीजेपी की अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है.