शिखिल ब्यौहार, दिल्ली / भोपाल। OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी। आज आरक्षण विरोधी पक्ष ने स्टडी के लिए समय की मांग की है। वहीं आज छत्तीसगढ़ के मामले को अलग करने की अपील की गई।

स्थगन को हटाने का निवेदन पेश

मध्यप्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और राज्य सरकार की ओर से वकीलों ने बहस शुरू करते हुए अंतरिम आदेश के तहत लागू स्थगन (Stay) को हटाने का निवेदन पेश किया।

आरक्षण विरोधी पक्ष ने स्टडी के लिए मांगा समय

दूसरी ओर, आरक्षण विरोधी पक्ष की अधिवक्ता पूजा धर ने हस्तक्षेप करते हुए यह तर्क रखा कि अनेक नए दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। जिनके स्टडी के लिए उन्हें ज्यादा समय प्रदान किया जाए।

छत्तीसगढ़ मामले को को अलग करने का निवेदन

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने छत्तीसगढ़ मामले को अलग (detag) करने का निवेदन किया। ओबीसी समाज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने निवेदन किया कि मध्यप्रदेश मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाए, क्योंकि यह प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मामला है।न्यायालय ने इस पर सहमति जताई। अब 8 अक्टूबर 2025 से रोजाना इस मामले पर सुनवाई होगी।

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