नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां के जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए राज्य में 13 से 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू कर दिया है. ये दिल्ली में ऑड इवन का तीसरा चरण होगा.
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज सुबह पॉल्यूशन पर सुनवाई की, जिसमें उसने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. NGT ने कहा कि आप सब लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं. उसने कहा कि आप सबके लिए ये शर्मनाक है कि आप अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं. अब इस मामले में ट्रिब्यूनल 14 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान कहा कि धारा 21 और 48 के तहत भारतीय नागरिकों को ये अधिकार है कि उसे सांस लेने के लिए साफ हवा मुहैया कराई जाए, जिसमें सरकार फेल हो रही है. NGT ने अगले आदेश तक सभी औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है.
रविवार तक जानलेवा प्रदूषण के कारण स्कूल बंद
वहीं दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर रविवार तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है. इधर मानवाधिकार आयोग ने भी केंद्र और दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब सरकारों से उठाए गए कदम के बारे में जवाब मांगा है.
मानवाधिकार आयोग ने कहा कि साफ हवा में सांस लेना और गरिमापूर्ण जीवन जीना ही मानवाधिकार है.
दिल्ली और एनसीआर इलाके में स्मॉग खतरनाक स्तर पर है. प्रदूषण के जो दो मानक है पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों का ही लेवल 500 के पार जा चुका है.