शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली गुल होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी काटी जाएगी. ट्रांसफार्मर खराब होने पर कर्मचारी की सैलरी से सुधार राशि ली जाएगी. बिजली विभाग ने 1 महीने की सैलरी कटौती का आदेश जारी किया है. सुधार राशि का 20 फीसदी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को देना होगा. शहरी क्षेत्र में नया नियम लागू किया गया है. इस आदेश को कर्मचारियों ने तुगलकी फरमान बताया है.
इतने देने होंगे अधिकारियों और कर्मचारियों को पैसे
25 kva ट्रांसफार्मर
सुधार राशि 22306
20% राशि 4461
63 kva ट्रांसफार्मर
सुधार राशि 27684
20% राशि 5537
100 kva ट्रांसफार्मर
सुधार राशि 32802
20% राशि 6560
200 kva ट्रांसफार्मर
सुधार राशि 50938
20% राशि 10187
315 kva ट्रांसफार्मर
सुधार राशि 61480
20% राशि 12296
500 kva ट्रांसफार्मर
सुधार राशि 65000
20% राशि 13000
शहरी क्षेत्र में निम्न कारणों से असफल हुए ट्रांसफार्मरों पर ये नियम लागू नहीं होंगे.
1. प्राकृतिक आपदा के कारण असफल हुए ट्रांसफार्मर
2. वाहन आदि की दुर्घटना से हुए असफल ट्रांसफार्मर
3. ऐसे ट्रांसफार्मर जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं
आदेश आज 1 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर तक लागू रहेगी.
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