कुमार इन्दर, जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल फीस को लेकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते. 3 मई 2021 के अपने आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्लियर करते हुए कहा कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी अभिभावक की फीस ज्यादा है. स्कूल उसे तीन किस्तों में देने की सुविधा दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बरतें, फीस देने के लिए उन्हें उचित समय दें और फीस के ना देने पर छात्रों के भविष्य से किसी तरह का कोई खिलवाड़ न किया जाए.
MP हाइकोर्ट में भी लगी थी याचिका
आपको बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने निर्णय लेते हुए कहा था कि निजी स्कूल 70% से ज्यादा ट्यूशन फीस नहीं ले सकते. वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि निजी स्कूल 1 हफ्ते के अंदर बच्चों की टीसी वापस करें.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कई जगह से शिकायत मिल रही थी कि निजी स्कूल निर्धारित 70% ट्यूशन फिस से ज्यादा की मांग कर रहे हैं और ज्यादा फीस ना देने पर बच्चों की टीसी देने से मना किया जा रहा है.
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