सत्यपाल सिंह,रायपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश में इस वर्ष 6 हजार 622 निजी स्कूलों में 83 हजार 649 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाना है. निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर तबके के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है. प्रवेश के लिए अभिभावक पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं.

आयुक्त लोक शिक्षण डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान में आरटीई का प्रवेश पोर्टल खुला हुआ है. इस पोर्टल में इच्छुक पालक आवेदन कर सकते है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए लिंक eduportal.cg.nic.in/rte पर सीधे आवेदन किया जा सकता है.

बता दें कि शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर तबके के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है. शासन द्वारा निजी शाला प्रबंधन को इसके एवज में प्रतिपूर्ति राशि स्कूलों को दी जाती है. प्रदेश में बीते वर्ष 54 हजार से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया. आयुक्त लोक शिक्षण डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और नोडल अधिकारियों से कहा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर आवेदन पोर्टल में भरवाएं जाए.

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