तरनतारन। विधानसभा हलका -21 तरनतारन के उपचुनाव 11 नवंबर को होगा। चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित होगा। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उपचुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए खने/जनहित में शांति बनाए रखने तथा आगामी चुनावों को सुचारू/शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तरनतारन जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियार आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे।
इन सबके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट तरनतारन राहुल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तरनतारन जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियार आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने तरनतारन जिले के उन सभी हथियार लाइसेंस धारकों को आदेश दिया है, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी ऐसा नोटिस/आदेश प्राप्त होता है कि वे ऐसे नोटिस/आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपने हथियार और गोला-बारूद स्थानीय पुलिस स्टेशन या अनुमोदित हथियार डीलरों के पास जमा करा दें।

पुलिस और सैनिक को मिलेगी छूट उपरोक्त आदेश से पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक बलों और सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट मिलेगी जिन्हें ड्यूटी के दौरान हथियार रखने की अनुमति है। इसके अलावा उन खिलाड़ियों को भी हथियार जमा कराने से छूट होगी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। यह आदेश मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एकतरफा जारी किया गया है तथा आम जनता को संबोधित है, जो 07-10-2025 से 16-11-2025 तक (चुनाव सम्पन्न होने तक) लागू रहेगा।
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