राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के मुताबिक नई नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि 8 मार्च 2019 से 27% आरक्षण लागू होगा. हालांकि कोर्ट में लंबित प्रकरणों में यह लागू नहीं होगा, बाकी सभी भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा.

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सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों समेत प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के साथ जिला पंचायतों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सरकार ने महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर आदेश निकालने का हवाला दिया है.

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