प्रतापगढ़. सामूहिक दुष्कर्म मामले में लीपापोती करने के आरोप में कुंडा थानेदार उदयवीर सिंह पर केस दर्ज का आदेश दिया गया है. थानेदार, प्रधानाचार्य और दो आरोपियों पर केस दर्ज होगा. अपर सत्र न्यायालय ने आदेश जारी किया है.
बता दें कि मांधाता थाना क्षेत्र में 20 सितंबर 2021 को नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था. थानेदार पर आरोपियों के बचाने और मामले में लीपापोती करने का आरोप लगा है. पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने एक परिवाद की सुनवाई कर सामूहिक दुराचार के मामले में आरोपियों की मदद कर लीपापोती करने पर नाराजगी जताकर वर्तमान कुंडा कोतवाली के थानेदार उदयवीर सिंह पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता रंजय मिश्र ने कोर्ट से पीड़िता के पक्ष को सुनने के बाद पूरे मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई थी.
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अधिवक्ता रंजय के अनुसार 20 सितंबर 2019 को मानधाता थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्ष की किशोरी के साथ दो आरोपियों ने सामूहिक दुराचार किया था. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था. तत्कालीन मानधाता एसओ उदयवीर सिंह ने थाना क्षेत्र के एक स्कूल के प्रबंधक रामलाल की मदद से पीड़िता को घटना के समय बालिग साबित करने के लिए कूटरचित मार्कशीट तैयार कराई थी. आरोपियों से मिलीभगत कर मामले में विवेचक की ओर से कोर्ट में एफआर लगाई गई. कोर्ट ने परिवाद की सुनवाई के दौरान पीड़िता, पीड़िता की मां जबकि दो अन्य गवाहों की बात सुनने के बाद कड़ी नाराजगी जताई.
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