बलरामपुर. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को कोर्ट ने सजा सुनाई है. अदालत ने युवक को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 32,000 की अर्थदंड की सजा सुनाई है. थाना महाराजगंज तराई में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस माले में विषेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट नारायण तिवारी ने आरोपी सलीम पुत्र बशीर को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने दोषी को 32 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है. थाना महराजगंज तराई में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव के सलीम ने एक सितंबर 2018 को बहला फुसलाकर ले गया. उसके साथ सहयोग में नानकन व अकबर अली भी थे. पुलिस ने जांच के बाद लड़की को बरामद किया. पुलिस ने जांच के बाद सलीम के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इसे भी पढ़ें - STF के हत्थे चढ़ा 50 हजार का इनामी बदमाश, चार साल पहले कोराेना काल में हुआ था फरार नानकन व अकबर को जांच अधिकारी ने निर्दोष बताया. सत्र परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश पास्को एक्ट दीप नारायण तिवारी ने सलीम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद और 32000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड में से 30 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है. छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करेंउत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करेंलल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करेंखेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंमनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक