दिल्ली। पड़ोसी देश पाकिस्तान की कई मुद्दों पर आलोचना की जाती रही है लेकिन उसने एक ऐसा कानून बना दिया। जिसकी जितनी भी तारीफ की जाय कम है।
दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश में दुष्कर्म रोकने के लिए एक बेहद सख्त कानून को अपनी मंजूरी दे दी। अब ये कानून देश में अमल में आ गया है। गौरतलब है कि भारत में भी रेप के खिलाफ सख्त कानून की मांग की जा रही है। पाकिस्तान के नए कानून के तहत आदतन दुष्कर्मियों को रसायनिक तरीके से नपुंसक बनाया जाएगा और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतेंं गठित करने का प्रावधान है। कोर्ट को चार महीने में रेप से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी करनी होगी।
प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रिमंडल ने इस कानून को पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी। अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद इसे जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक इस कानून के तहत दुष्कर्म रोधी सेल का भी गठन किया जाएगा जहां हादसे के छह घंटे के भीतर पीड़िता का मेडिको लीगल परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही इस सेल में देश भर के यौन अपराधियों का ब्योरा रखा जाएगा। पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडात्मक अपराध माना जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान के इस कदम की तारीफ तो बनती है।