मुंबई. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने लोगों को याद दिलाया है कि वे जल्द से जल्द अपने PAN को आधार से लिंक करा लें. इसकी वजह है कि डेडलाइन 31 दिसंबर आने में अब केवल 15 दिन बचे हैं. अगर इस डेडलाइन तक आधार से लिंकिंग नहीं हुई तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा यानी काम नहीं करेगा.
इससे पहले PAN को आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया. PAN-आधार लिंकिंग काफी आसान है और इसके लिए तीन तरीके मौजूद हैं.
ऑनलाइन तरीका
- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
- बायीं तरफ मौजूद ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
- अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
- अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
- इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.
ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
PAN को आधार से लिंक कराने की प्रॉसेस पूरी कर लेने के बाद भी अगर आप लिंकिंग को लेकर श्योर नहीं है तो चेक कर सकते हैं कि वाकई में PAN-आधार से लिंक हुआ है या नहीं.
इसके लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in पर बायीं ओर ‘लिंक आधार’ पर फिर से जाएं. जो पेज खुला, उसमें सबसे ऊपर PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हियर’ लिखा है.
इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज आएगा, जिसमें PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना है. इसके बाद लिंकिंग का स्टेटस सामने आ जाएगा.
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SMS
मोबाइल के जरिए एक मैसेज भेजकर भी PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए आपको UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है.
उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q
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ऑफलाइन
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN-आधार लिंक कराए जा सकते हैं. आपको फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी ले जानी होगी. हालांकि यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक तय शुल्क देना होगा. शुल्क लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निकर्भर करेगा.
डिटेल्स में नहीं होना चाहिए अंतर
लेकिन ध्यान रखें कि PAN और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो, जैसे नाम मिसमैच होना. अगर ऐसा है तो पहले आपको डिटेल ठीक करानी होगी, वर्ना आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि अगर आपका नाम PAN और आधार में मैच नहीं होता है लेकिन जन्मतिथि और लिंग यानी जेंडर मैच होते हैं तो आधार OTP जनरेट होगा, जो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. इस OTP को डालकर PAN-आधार लिंकिंग पूरी की जा सकती है.