भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने रिजल्ट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. मतगणना का सारणीकरण और मतगणना नहीं होगी. यानी पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित नहीं होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षण के चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा रखा है.

आदेश की कॉपी देखने के लिए क्लिक करें 👉 896-897 

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि सिर्फ ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे. सामान्य, एसटी/एससी सीटों पर पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत ही चुनाव होंगे. अंतिम परिणाम तभी घोषित होंगे, जब ओबीसी सीटों पर चुनाव होंगे. पंचायत चुनाव के परिणाम एक साथ जारी होंगे.

मप्र पंचायत चुनाव मामले में तय मियाद के बाद भी सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को स्मरण पत्र लिखा है. पत्र के जरिए निर्वाचन आयोग ने सरकार से कहा है कि जल्द अधिसूचना सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी कर आयोग को सूचित करें.

मप्र विधानसभा: सदन में फिर गूंजा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, कमलनाथ ने कहा- आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री क्या कदम उठा रहे हैं ?

पत्र लिखने के बावजूद अधिसूचना संबंधी कार्यवाही नहीं की गई. पंचायत चुनाव को लेकर SC के दिशा निर्देशों का पालन करना EC समेत सरकार का दायित्व है. निर्वाचन आयोग का स्पष्ट मत है. अधिसूचना तुरंत नहीं की गई, तो ये SC की अवमानना के श्रेणी में ये कृत्य होगा.

BREAKING: ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे MP पंचायत चुनाव, शिवराज सरकार ने लिया फैसला

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना पर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने सदन में झूठ बोला है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि 27 फीसदी के हिसाब से चुनाव होगा. बीजेपी नहीं चाहती है कि ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ मिले.

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus