रांची. झारखंड के चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुना दिया है. 13 साल की मासूम भतीजी को उसके ही चाचा ने हवस का शिकार बनाया. जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई.
मामले की जानकारी होने पर गांववालों ने महापंचायत बुलाई. जिसके बाद महापंचायत ने 28 साल के चाचा को दुष्कर्म का आरोपी करार देते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद आरोपी और पीड़िता को जिंदा जलाने का तुगलकी फरमान सुना दिया.
महापंचायत ने यह फरमान शाम को लगभग 5 बजे सुनाया. इस दौरान ‘हो आदिवासी समाज युवा महासभा’ के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे. महापंचायत ने रेप के आरोपी चाचा को बुलाया था जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. इसी वजह से उसे महापंचायत में सजा सुनाई गई. घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
एसपी कुमार का कहना है कि यह काफी गंभीर मामला है. इसकी जांच की जा रही है. गांववालों के मुताबिक आरोपी रोबिन अपने बड़े भाई के यहां रहता था. इसी बीच आरोपी छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम भतीजी को डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था. जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई. मामला सामने के बाद भी पंचायत बुलाई गई थी लेकिन उसमें आरोपी पेश नहीं हुआ.
जानकारी के अनुासर आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसला पढ़कर सुनाया था. इस फैसले में कहा गया था कि कोई भी शख्स समुदाय से बढ़कर नहीं होता है. इस तरह की घटना दोबारा घटित न हो इसके लिए ‘हो’ परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार दोनों को जिंदा जलाने का फैसला सुनाया. वहीं पंचों ने इस सामाजिक फैसले का समर्थन किया.