पानीपत। जिले में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, अब वाहन चालकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। यानी जिन वाहनों का PUC सर्टिफिकेट नहीं बना है या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने में परेशानी हो सकती है।
प्रशासन के इस फैसले का सीधा असर जिले के वाहन चालकों पर पड़ेगा। अब पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं पर नियंत्रण करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
जिला प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया है, ताकि वाहन मालिक अपने वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच करवाने के प्रति गंभीर हों। इस फैसले के बाद वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अधिकृत केंद्र से अपने वाहन की PUC जांच करवाकर प्रमाणपत्र बनवा लें।
ऐसा नहीं करने पर पेट्रोल-डीजल भरवाते समय उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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