पटियाला : आम आदमी पार्टी (आप) के सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटियाला जिला अदालत में सुनवाई होगी। बलात्कार और ठगी के एक मामले में पिछले एक महीने से फरार चल रहे विधायक की याचिका पर आज फैसला आने की संभावना है। पिछली सुनवाई में इस मामले पर लंबी बहस हुई थीं। पठानमाजरा ने अपनी याचिका में दो मुख्य दलीलें दीं। पहली, उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है।
दूसरी, जिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया, वह लंबे समय से लंबित थी। वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि कार्रवाई स्थापित नियमों के अनुसार की गई और किसी को परेशान नहीं किया गया। पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में 3 सितंबर को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं थीं। आरोप है कि पठानमाजरा ने एक महिला को तलाकशुदा बताकर और सरकारी नौकरी व अन्य योजनाओं का वादा करके लाखों रुपये की ठगी की।

महिला ने दावा किया कि 2013 में फेसबुक पर मुलाकात के बाद 2021 में गुरुद्वारे में उनका विवाह हुआ था। हालांकि, 2022 के चुनावी हलफनामे में उनकी पहली पत्नी का नाम सामने आने पर सच्चाई उजागर हुई। महिला ने शारीरिक शोषण, धमकी और अश्लील वीडियो बनाने के भी आरोप लगाए। पुलिस ने हरमीत सिंह पठानमाजरा को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। उन्हें थाने लाया जा रहा था, तभी उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस घटना के बाद से विधायक फरार है।
- दिल्ली सरकार ने ‘मिशन अनमोल’ को मंजूरी, हर वर्ष 2.5 लाख नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग कराएगी सरकार
- दिल्ली दौरे पर सीएम साय, मंत्री केदार कश्यप ने कहा – छत्तीसगढ़ के विकास में पड़ेगा बड़ा असर, बस्तर बनेगा सबसे समृद्ध संभाग
- Vaibhav Suryavanshi New Record : 15 साल के वैभव ने बदलकर रख दिया 19 साल का इतिहास, छक्कों से बनाया ‘असंभव’ वर्ल्ड रिकॉर्ड
- वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मोहसिना किदवई का निधन, इंदिरा और राजीव सरकार में थी मंत्री, छत्तीसगढ़ से दो बार चुनी गईं राज्यसभा सदस्य
- पटना EOW दफ्तर पहुंचे सहरसा DRDA निदेशक वैभव कुमार, पूछताछ जारी

