पटियाला : आम आदमी पार्टी (आप) के सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटियाला जिला अदालत में सुनवाई होगी। बलात्कार और ठगी के एक मामले में पिछले एक महीने से फरार चल रहे विधायक की याचिका पर आज फैसला आने की संभावना है। पिछली सुनवाई में इस मामले पर लंबी बहस हुई थीं। पठानमाजरा ने अपनी याचिका में दो मुख्य दलीलें दीं। पहली, उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

दूसरी, जिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया, वह लंबे समय से लंबित थी। वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि कार्रवाई स्थापित नियमों के अनुसार की गई और किसी को परेशान नहीं किया गया। पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में 3 सितंबर को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं थीं। आरोप है कि पठानमाजरा ने एक महिला को तलाकशुदा बताकर और सरकारी नौकरी व अन्य योजनाओं का वादा करके लाखों रुपये की ठगी की।

महिला ने दावा किया कि 2013 में फेसबुक पर मुलाकात के बाद 2021 में गुरुद्वारे में उनका विवाह हुआ था। हालांकि, 2022 के चुनावी हलफनामे में उनकी पहली पत्नी का नाम सामने आने पर सच्चाई उजागर हुई। महिला ने शारीरिक शोषण, धमकी और अश्लील वीडियो बनाने के भी आरोप लगाए। पुलिस ने हरमीत सिंह पठानमाजरा को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। उन्हें थाने लाया जा रहा था, तभी उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस घटना के बाद से विधायक फरार है।